Chhattisgarh

बड़ी खबर:शराब दुकान बंद, 26 अप्रैल तक के लिए आदेश जारी

महासमुंद,24 अप्रैल 2024। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रभात मलिक द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के द्वितीय चरण के लिए मतदान की नियत तिथि 26 अप्रैल 2024 को महासमुंद जिले में निर्वाचन कार्य शांतिपूर्ण एवं निष्पक्षता पूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिले के समस्त देशी मदिरा दुकान/ देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान/ विदेशी मदिरा दुकान, प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान, एफ.एल. 3 होटल सपना बार एवं देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार महासमुन्द को 24 अप्रैल 2024 को सायं 6ः00 बजे से 26 अप्रैल 2024 को सम्पूर्ण दिवस बंद रखने हेतु ‘‘शुष्क अवधि’’ घोषित किया गया है। जिसके लिए मदिरा दुकानों को सीलबंद करने अधिकारी-कर्मचारियों तथा मुख्य विक्रयकर्ता (सी.एस.एम.सी.एल.) की ड्यूटी लगाई गई है।

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