नाबलिग से रेप के आरोपी को हुई सजा: कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास दिया, होटल में किया था रेप

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धार8 घंटे पहले
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धार की होटल में नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पंकज सिंह माहेश्वरी ने आरोपी एकनाथ पिता अर्जुन उम्र 27 साल निवासी घाटाबिल्लौद को अपहरण कर रेप करने के मामले में दंडित किया है।
सहायक मीडिया प्रभारी ललिता ब्राम्हणे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग लड़की ने सागौर थाने पर 13 मार्च 2019 को दर्ज करवाए। अपने बयान में बताया था कि कुछ माह पूर्व उसकी बड़ी बहन की शादी इंदौर में हुई थी। इस दौरान आरोपी एकनाथ वीडियोग्राफी करने के लिए शादी समारोह में आया था तभी बातचीत हुई थी। जिसके बाद आरोपी पीडिता के स्कूल जाने के दौरान मिलने लगा व लगातार दोनों के बीच में बातचीत होने लगी। वर्ष 2019 में 2 जनवरी को आरोपी पीडिता के स्कूल के समीप आया व बहला-फुसलाकर अपने साथ ग्राम बोरदा से धार लेकर आया तथा एक होटल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर करीब दो माह में लगातार कई मर्तबा रेप किया था।
घाटाबिल्लौद चौकी प्रभारी उनि प्रतीक शर्मा ने मामले में बयानों के आधार पर आरोपी को अरेस्ट किया व पीडिता का मेडिकल करवाया गया। जिसके आधार पर प्रकरण की जांच के उपरांत अभियोग पञ कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहां से कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर शनिवार शाम 5-30 बजे आरोपी एकनाथ को सजा सुनाई है।
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