बच्ची से रेप करने वाले को आखिरी सांस तक जेल: उज्जैन में 3 साल पहले ढाई साल की बच्ची से किया था दुष्कर्म

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उज्जैनएक घंटा पहले

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तीन वर्ष पूर्व बड़नगर में ढाई वर्ष की मासूम से हुए रेप के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। भाटपचलाना में करीब तीन साल पहले हुई घटना में न्यायालय ने दोषी नौकर को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा के साथ अर्थदंड दिया है।

भाटपचलाना की रहने वाली ढाई वर्ष की मासूम 13 अक्टूबर 2019 को अपने पिता की दुकान में खेलते हुए लापता हो गई थी । बेटी के नहीं दिखने पर पिता के होश उड़ गए। तलाशने के बाद जब दुकान के पहली मंजिल पर जाकर देखा, तो नौकर अर्जुन मासूम से रेप करते दिखा। लोगों ने पकड़कर उसे पुलिस को सौंप दिया था। घटना में पुलिस ने दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट केस दर्ज किया।

सुनवाई के बाद बड़नगर के विशेष न्यायाधीश जफर इकबाल ने अर्जुन को दोषी सिद्ध होने पर फैसला सुनाया। उन्होंने अर्जुन को दोषी सिद्ध होने पर उम्र कैद (जीवनकाल तक कारावास) व 30 हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक भारती उज्जालिया ने रखा।

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