प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्त कार्रवाई

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने 24 उद्योगों की बिजली काटी, 47 पर 21.81 लाख की क्षतिपूर्ति
रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (सीईसीबी) रायपुर ने राज्य में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक कार्रवाई की है। जनवरी 2025 से नवंबर 2025 की अवधि में मंडल द्वारा 24 प्रदूषणकारी उद्योगों की विद्युत आपूर्ति बंद कर उत्पादन रोकने की कार्रवाई की गई है, जबकि 23 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
इसके अलावा, कच्चे माल, तैयार उत्पाद अथवा ठोस अपशिष्टों का बिना तारपोलिन कवर किए परिवहन करने वाले 47 उद्योगों एवं संस्थानों के विरुद्ध 21 लाख 81 हजार 574 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई है। साथ ही कचरा जलाने से प्रदूषण फैलाने वाले मामलों और नगर निगम क्षेत्र में संचालित ईंट भट्टों पर भी कार्रवाई की गई है।
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर के अनुसार, रायपुर जिले के उरला, सिलतरा, बीरगांव, सरोरा एवं आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित एवं संचालित उल्लंघनकारी उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के तहत कार्रवाई की गई। इस अवधि में 27 उद्योगों पर कुल 57 लाख 80 हजार 125 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई है।
मंडल ने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में वर्तमान माह की 16 तारीख तक 4 उद्योगों को नोटिस, 1 उद्योग को उत्पादन बंद अथवा विद्युत विच्छेदन के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 2 उद्योगों के विरुद्ध 2 लाख 55 हजार रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई है।
पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी उद्योग को बख्शा नहीं जाएगा और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी




