Chhattisgarh

प्रतिबंधित कफ सीरप का अवैध परिवहन करते दो आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

दुर्ग – स्वीफ्ट कार में प्रतिबंधित कप सीरप का अवैध परिवहन करने वाले द्वारा ट्रैफिक आरक्षक को कार से जान से मारने के प्रयास करने के दो आरोपियों को घेराबंदी के साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार जिले मे नशे के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में एवं त्यौहारों को देखते हुये की जा रही कार्यवाही एवं सुगम यातायात व्यवस्था के दौरान गत दिवस सिरसा गेट के पास तैनात आरक्षक द्वारा तेज व लापरवाही पूर्वक आ रही गाड़ी को रूकवाने का प्रयास किया गया। वाहन चालक द्वारा गाडी़ को अधिक तेजी से ट्राफिक नियमों का पालन किये बिना आरक्षक को स्वीफ्ट कार क्रमांक सीजी 04 क्यू के 5678 से जान से मारने की नियत से उड़ाने का प्रयास किया गया। जिले में घेराबंदी कर चालक को रुकवाकर उसका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम नीरज वर्मा और अपने भाई के साथ अवैध समान नशीली दवाई परिवहन करने से पुलिस पकड़ रही है , इसलिये गाड़ी नहीं रोकना बताया।

उक्त रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 392/25 धारा 109 (1) , 132 , 221 बीएनएस कायम किया गया। आरोपी की स्वीफ्ट कार की विधिवत तलाशी लेने पर आरोपी व उसे चचेरे भाई ऋषभ वर्मा के पास से दवाई बिक्री हेतु 25 नग ग्लेनकॅफ सीरप प्राप्त हुआ , साथ ही चरोदा रेल विहार से बाबा नाम के व्यक्ति से नशीली दवाई 25 नग Glankof-T Codeine Phosphate & Triprolidine hidrochloride syrup सीरप मिला , जिसे जप्त किया गया। पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपीगण –

नीरज वर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी रायपुरा , जिला – रायपुर और ऋषभ वर्मा।

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