पेड़ काटने पर 9 साल बाद मिली सजा: 1 साल का कारावास, चंदन और सागवान का पेड़ काटकर घर में रखा था

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देवास6 घंटे पहले
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चंदन व सागवान के पेड़ काटकर अवैध रूप से रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने 01 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.04.2013 को थाना कोतवाली में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक अब्दुल जब्बार खान को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर आरोपी सिद्दीक शाह निवासी कब्रिस्तान के पीछे वारसी नगर देवास में हमराह फोर्स के साथ उसके निवास स्थान पर दबिश दी तो वहां पर सिद्दीक शाह बाडे में औजारों से चंदन की लकडी छील रहा था। पास ही सागवान का ताजा पेड़ कटा हुआ था।
चंदन व सागौन की लकड़ी का लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। चन्दन व सागवान की लकडी जंगल से अवैध रुप से काटकर लाना बताया। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 26 भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं 379 भा.दं.स. का अपराध प्रथम दृष्टि में पाये जाने पर चंदन की लकडी के छिलके 02 किलो ग्राम सागवान के झाड के सात टुकडे जब्त कर प्रदर्श पी-2 का जप्ती पंचनामा बनाया। अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी सिद्दीक शाह पिता सुल्तान शाह को धारा 26 वन अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए भादवि में 06 माह का कारावास व 5000/- रुपए अर्थदंड और धारा 379 भा.द.सं. में दोषी पाते हुए 01 वर्ष का कारावास व 1000/- रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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