पुराने वाहनों को विक्रय करने वाले वाहन मालिक रहें सावधान – रामगोपाल करियारे

- यातायात पुलिस बिलासपुर की सख्त चेतावनी
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में एक ओर जहां प्रतिदिन प्रातः “यातायात कार्यवाही रैली” के दौरान लोगों को यातायात नियमों के पालन की समझाइस दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा सड़क मार्ग में व्यवधान करने वाले उल्लंघन कर्ताओं पर सख्त एवं कठोर कार्यवाही नियमित रूप से की जा रही है।
जिले में प्रायः देखने में आ रहा है कि वाहन मालिकों के द्वारा पुरानी हो रही गाड़ियों को विक्रय कर नई गाड़ी खरीदने के फिराक में अपनी पुरानी गाड़ियों को लाभ हानि के आधार पर मोलभाव करके हितलाभ को देखते हुये बेच दी जा जाती है तथा समय पर वाहन मालिकों के द्वारा नये वाहन मालिकों के नाम पर नाम ट्रांसफर नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में बिना नाम ट्रांसफर के नये वाहन चालक या मालिक के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालानी शुल्क हेतु नोटिस पुराने वाहन मालिक के पास उसके पते पर भेजी जा रही है। जिससे व्यथित होकर पुराने वाहन चालक के द्वारा थाना यातायात आकर आवेदन देकर अपनी व्यथा के साथ शिकायत पत्र दी जाती है। जिले में ना सिर्फ ऐसे वाहन चालकों के द्वारा वाहन विक्रय किया जा रहा है अपितु कई एजेंसियों के द्वारा भी पुराने वाहनों की खरीद बिक्री के नाम पर बड़ी-बड़ी वाहन एजेंसी खोलकर भी रखी गई है , जिनके द्वारा पुरानी गाड़ियों के विक्रय करते हुये समय पर नाम ट्रांसफर नहीं की जाती। नाम ट्रांसफर नहीं होने के कारण नये वाहन मालिक के यातायात नियमों की उल्लंघन पर पुराने वाहन मालिक के घर चालानी राशि के रूप में नोटिस भेजी जाती है। जिससे ना सिर्फ नये वाहन मालिक को यातायात नियमों की उल्लंघन पर विभिन्न प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है , अपितु पुराने वाहन मालिक को यातायात नियमों की उल्लंघन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। बिना नाम ट्रांसफर के ना सिर्फ यातायात नियमों की उल्लंघन पर कार्यवाही की जा रही है अपितु किसी भी प्रकार की अपराधिक घटनाओं के घटित होने पर अपराधिक घटनाओं के विवेचना के दौरान नये वाहन मालिक को कई प्रकार की विवेचानागत प्रक्रियाओं का सामना भी करना पड़ता है।
अतः ऐसी स्थिति में नये एवं पुराने दोनों वाहन मालिकों का यह दायित्व बनता है कि पुराने गाड़ियों के खरीद बिक्री के दौरान पुराने एवं नये वाहन मालिकों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र वाहन के नाम ट्रांसफर की प्रक्रियाओं को पूर्ण कर ली जावे और जो वाहन चला रहे हैं वह वाहन वास्तविक वाहन चालक के नाम पर रजिस्टर्ड हो सके। ताकि किसी अन्य वाहन चालक या व्यक्ति के द्वारा की जा रही यातायात उल्लंघन या आपराधिक घटनाओ या सड़क दुर्घटनाओं के दौरान उन्हें सम्बन्धित विभागानुसार विभिन्न प्रक्रियाओं का सामना ना करना पड़े। पुराने वाहन मालिको के द्वारा वाहन विक्रय के पश्चात नये वाहन मालिक या वाहन चालक के द्वारा किसी भी प्रकार की दुर्घटना कारित की जाती है , उस स्थिति में ऐसे दुर्घटनाजन्य वाहनों के जप्ती कार्यवाही के दौरान पुराने वाहन मालिक को अनावश्यक कई प्रकार के विवेचना गत प्रक्रियाओं का भी सामना करना पड़ता है। अतः समस्त वाहन चालकों चाहे वह पुराने हो या नये हो वाहन विक्रय के दौरान विधिवत नियमानुसार नाम का हस्तांतरण अवश्य करवा लें ताकि वाहन खरीदी बिक्री के पश्चात वाहन चालन के समय हो रही किसी भी प्रकार की यातायात नियमों का उल्लंघन , आपराधिक घटनाओं , सड़क दुर्घटनाओं आदि प्रकरणों में अनावश्यक कार्यवाहियों के दौरान परेशानियों का सामना ना करना पड़े। विदित हो कि जिला बिलासपुर में आईटीएमएस के द्वारा लगातार ऑनलाइन माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुये उल्लंघन कर्ताओ के मोबाइल पर एसएमएस एवं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नोटिस उसके घर पर भेज कर तामिल कराई जा रही है , जो कि निर्धारित समय अवधि पर चालान की राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में एकीकृत प्रणाली के तहत समय अवधि में माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई करते हुये अंतिम में चालान राशि के जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों की वाहनों की जप्ती एवं लाइसेंस का निरस्तीकरण भी की जा रही है।