धार कोर्ट ने दो प्रकरणों में सुनाया फैसला: दुष्कर्म करने वाले आरोपी शिक्षक को 10 साल की सजा, दूसरे मामले में युवक को मिला आजीवन कारावास

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धार16 मिनट पहले

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धार कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दर्ज प्रकरणों में सजा सुनाई हैं, पहले मामले में आरोपी शिक्षक ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को हवस का शिकार बनाया था। इस मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे मामले में गांव के युवक ने अपहरण करके बलात्कार करने के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा आरोपी को सुनाई है।

पहला प्रकरण
विशेष न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय ने आरोपी शिक्षक नरवेश पिता राकेश को सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी पीएल मेड़ा ने बताया कि घटना दिनांक 3 नवंबर 2015 को थाना अमझेरा में पीड़िता के पिता ने थाने पर आकर सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि बेटी स्कूल में कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी। दोपहर के समय नहीं लौटने पर स्कूल पहुंचने पर मालूम हुआ कि छात्रा स्कूल ही नहीं आई थी।

बहला-फुसलाकर छात्रा को भगाया
पिता के अनुसार नाबालिग लड़की (15) गांव के सरदार पटेल माध्‍यमिक शाला रालामण्‍डल में कोचिंग पढ़ने पिछले दो सालों से से जा रही है। वर्ष 2015 में कक्षा 11वीं में पढ़ रही थी, एक दिन पहले सुबह पीड़िता अकेली स्कूल में कोचिंग पढ़ने का जाने का बोल कर गई थी। दोपहर में नहीं आने पर जब पिता स्कूल पहुंचा तो स्कूल संचालक ने प्रवीण रघुवंशी ने बताया कि छात्रा स्कूल ही नहीं आई थी। मामले में अमझेरा पुलिस ने अपहरण की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक नर्वेश डामोर छात्रा को शादी करने की नीयत से बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया हैं। पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाबी करते हुए बयान दर्ज किए। छात्रा ने दुष्कर्म की बात बताई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अभियोग पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को सजा सुनाई है।

दूसरा मामला

विशेष न्‍यायाधीश पंकज सिंह माहेश्‍वरी ने आरोपी मिथुन पिता सदिया को अपहरण, पॉस्को एक्ट सहित दुष्कर्म की धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया प्रभारी अर्चना डांगी ने बताया कि 17 नवंबर 2021 को नाबालिग लड़की के पिता ने कुक्षी थाने पर मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को शाम के समय के बाद से बेटी घर से गायब है।

गुजरात से नाबालिग को किया दस्तयाब
पिता ने पहले बेटी को परिवार सहित गांव में तलाश किया था। इस दौरान मालुम हुआ कि गांव का मिथुन भी गायब है। ऐसे में पुलिस ने अपहरण की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की व नाबालिग को गुजरात से लेकर आई। पुलिस ने नाबालिग के बयान दर्ज किए, जिसमें पीड़िता ने रेप की बात बताई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके जांच के बाद अभियोग पञ कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अब आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी वर्तमान में जेल के अंदर बंद है।

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