पांच साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की जेल

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निवाड़ी41 मिनट पहले

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नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दस साल जेल की सजा से दंडित किया है। आरोपी पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला पांच साल पुराना है। न्यायालय ने इस पर गुरुवार को फैसला सुनाया है।

शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी कर रहे सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक पंकज द्विवेदी ने बताया कि 18 फरवरी 2017 को पीड़िता की मां ने रिपोर्ट की थी। इसमें बताया कि वह अपने पति के साथ ग्राम सिगड़ी राजापुर गई थी, तो उसके लड़के ने फोन पर बताया कि बहन का पता नहीं चल रहा है। इसके महिला और उसका पति वापस पृथ्वीपुर आए और अपनी लड़की की तलाश करते रहे। 16 फरवरी 2017 से नत्थू कुशवाहा भी घर पर नहीं था। परिजनों ने उसके घर आने जाने वाले नत्थू कुशवाहा पर शक जताया था, बच्ची को बहला फुसला कर भगा लेने का आरोप लगाया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। बच्ची के मिलने के बाद उसके बयान हुए जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 पॉक्सो एक्ट का इजाफा प्रकरण में किया। संपूर्ण विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में पेश किया और विशेष लोक अभियोजक पंकज द्विवेदी ने सभी आवश्यक साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर महत्वपूर्ण तर्क रखे। इसके बाद न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर नाथूराम कुशवाहा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पंकज द्विवेदी द्वारा न्यायालय में पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रतिकार दिलाए जाने का निवेदन किया गया है।

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