पत्थर से प्राणघातक हमला कर हत्या करने का आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग – पैसे के लेन देन की बात को लेकर हुये वाद विवाद में पत्थर से प्राणघातक हमला कर हत्या करने के आरोपी को धमधा पुलिस ने चौबीस घंटे के अंदर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति पद्मश्री तंवर ने अरविन्द तिवारी को बताया गत दिवस 18 जुलाई को प्रार्थी सोनेश्वर राणा रिपोर्ट दर्ज कराया की ग्राम जाताघर्रा व कन्हारपुरी के बीच निर्माणाधीन पुल के बीचो – बीच पानी भरे हुये गड्ढे में मजदुर मानसिंग वल्के चित अवस्था में मृत हालत में पड़ा है। सूचना मिलने पर थाना धमधा मे मर्ग कायम कर मृतक मानसिंग वल्के पिता गोरेलाल वल्के उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम रामघडी थाना बिरसा जिला बालाघाट मध्यप्रदेश के शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
मर्ग जांच व डाक्टर से प्राप्त पीएम रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा किसी ठोस वस्तु से सिर पर आई चोट से मृतक की मृत्यु होना बताने पर थाना धमधा में अपराध क्रमांक 96/2025 धारा 103(1) बीएनएस का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना मृतक मानसिंह के साथी कैलाश बिसेन पर हत्या करने का संदेह होने से हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर बताया कि ग्राम जाताघर्रा व कन्हारपुरी गांव के बीच कच्चे रास्ते में बन रहे पुल के पास झोपड़ी बनाकर रहते थे और पुल बनाने का काम कर रहे थे। विगत 17 जुलाई की रात्रि लगभग सात बजे आरोपी और मानसिंह के बीच शराब पीने के बाद झोपड़ी में पैसे के लेन – देन की बात को लेकर वाद – विवाद हुआ। इस बीच मृतक व आरोपी के मध्य हाथापाई पटका – पटकी हुआ और आरोपी ने मानसिंह को जान से मारने के लिये वहीं पास में रखे बोल्डर – पत्थर के ढेर से एक पत्थर को उठाकर उसके सिर के पीछे भाग में प्राणघातक हमला किया था। जिससे गंभीर चोट लगने से मानसिंह की मृत्यु हो जाना बताया। आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से धमधा पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपी –
कैलाश बिसेन पिता औसिलाल विसेन उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम – पिपरटोला , थाना – बिरसा , जिला – बालाघाट (मध्यप्रदेश)।