नाबालिग से रेप करने वाले को उम्रकैद: तीन साल पहले अपहरण कर किया था किशोरी से बलात्कार

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डिंडौरी20 मिनट पहले
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स्पेशल कोर्ट ने शाहपुर थाना क्षेत्र के 2019 किडनैपिंग और रेप मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि 2019 में आरोपी राजेश धुर्वे ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था।
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी राजेश धुर्वे को कछराटोला चौरा से गिरफ्तार कर लिया था। अपराध दर्ज होने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। तीन साल से मुकदमा चल रहा था। इसमें आज फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत राजेश सिंह धुर्वे पिता गुलाब सिंह (21) निवासी कछराटोला चौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 1500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
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