नाबालिग से अनाचार के आरोप में युवक गिरफ्तार — अकलतरा पुलिस की कार्रवाई

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जांजगीर-चांपा,31 अक्टूबर 2025। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ अनाचार करने के मामले में अकलतरा पुलिस ने आरोपी को जिला महासमुंद से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 137(2) बीएनएस, धारा 64(2)(एम) बीएनएस तथा पाक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान लोकेश धृतलहरे (21 वर्ष), निवासी झलप पचरी, थाना पटेवा, जिला महासमुंद के रूप में हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता के परिजनों ने 30 जनवरी 2025 को थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विजय कुमार पांडेय के निर्देशन पर अकलतरा पुलिस ने आरोपी और अपहृता की तलाश शुरू की। सायबर तकनीकी की मदद से पुलिस टीम ने आरोपी के ठिकाने का पता लगाया और महासमुंद जिले के झलप पचरी क्षेत्र से नाबालिग को आरोपी के कब्जे से बरामद किया।
पूछताछ में आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक भास्कर शर्मा, महिला प्रधान आरक्षक स्वाती गिरोलकर एवं आरक्षक राजकुमार पांडेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
 
				


