नाबालिग के दुष्कर्मी को 10 साल की सजा!: चौरई न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में सजा से किया दंडित, डेढ़ साल पुराना है मामला

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43 मिनट पहले
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चांद थाना के एक मामले में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आज न्यायालय ने 10 साल की सजा से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी के मुताबिक घटना 29 मई 2021 की है। यहां रहने वाली एक नाबालिग को पांजरा निवासी जगदीश उर्फ जगत ने जबरन शाम 7 बजे हेंडपंप पर पानी लाने के दौरान शौचालय में ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया था।
जिसकी शिकायत के आधार पर चांद पुलिस ने उक्त रिपोर्ट पर आरोपी जगदीश ऊर्फ जगत निवासी पांजरा के विरूद्ध धारा 363, 376, 342, 376(3) भादवि एवं 3/4 पॉक्सो अधिनियम का अपराध घटित करना पाये जाने पर मामले में उक्त आरोपी के विरूद्ध चालान क्र.188/21 दिनांक 29.05.21 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
मामले में उपनिरीक्षक पूनम उइके के द्वारा अनुसंधान कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसके बाद सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चौरई ने दोष सिध्द होने पर आरोपी जगदीश उर्फ जगत के भारतीय दंड संहिता की धारा 342 में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदंड, धारा 363 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदंड एवं धारा 376 (1) सहपठित धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदंड की सजा सुनाई।
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