नर्मदापुरम में दुष्कर्मी को सजा: किशोरी को घर से भगाकर किया था रेप, 20 साल जेल में रहेगा रेपिस्ट

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नर्मदापुरम4 घंटे पहले
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
नर्मदापुरम में नाबालिग किशाेरी से रेप के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। रेप करने वाले रेपिस्ट को 20 साल जेल में सलाखों के पीछे रहना होगा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी भूपेंद्र पिता बबलू साहू निवासी-टीला जमालपुरा, भोपाल को दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी ने बताया कि 7 सितंबर को किशोरी को आरोपी भूपेंद्र सिंह ने बहला-फुसला कर घर से भागकर ले गया। उसने किशोरी से रेप किया। पीड़िता के पिता ने थाने में गुमशुदगी और अपहरण का केस दर्ज किया। कुछ दिन बाद आरोपी भूपेंद्र सिंह के पास से किशोरी को बरामद किया। आरोपी को दुष्कर्म सहित अन्य धारा में केस दर्ज किया। अभियोजन साक्ष्य एवं डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव पाए जाने पर आरोपी का दोष सिद्ध हुआ। जिसके आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 भादवि में 3 वर्ष, 366 भादवि में 05 वर्ष, 376(3) भादवि में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास हुआ।
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