Chhattisgarh

धमतरी में पत्थर से कुचले युवक की हत्या का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, 72 घंटे में धमतरी पुलिस ने सुलझाया सनसनीखेज हत्याकांड

धमतरी, 27 अक्टूबर 2025।
धमतरी जिले में करगा-चटौद पुल के नीचे पत्थर से कुचले मिले युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देशन में कुरूद थाना, बिरेझर चौकी, सायबर सेल और एफएसएल टीम की संयुक्त जांच से की गई।

घटना का पूरा मामला

दिनांक 22 अक्टूबर 2025 की सुबह करगा-चटौद पुल के नीचे एक युवक का शव मोटरसाइकिल सहित संदिग्ध अवस्था में मिलने की सूचना बिरेझर चौकी को गिरीश कुमार महार द्वारा दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान मनीष कुमार मिथलेश (26 वर्ष), निवासी ग्राम करगा के रूप में की।

मर्ग दर्ज कर शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया गया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण “हत्यात्मक प्रकृति” (Homicidal in nature) पाया गया। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की।

इस तरह खुला हत्या का राज

जांच के दौरान मृतक के परिजनों और गवाहों के बयान पर पुलिस ने मुख्य आरोपी होमेश कुमार साहू को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपने साथी चाहत यादव के साथ मिलकर हत्या करने की बात कबूल की।

आरोपी ने बताया कि 21 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे वह मृतक को शराब पिलाने के बहाने चटौद नाला पुल के पास ले गया था। शराब पीने के दौरान गाली-गलौज होने पर झगड़ा बढ़ गया। गुस्से में आरोपी ने मृतक की आंख और गले में गमछा बांधकर दम घोंटा और फिर सिर पर कई बार प्रहार किया।

इसके बाद दोनों आरोपियों ने घायल मनीष को पुल से नीचे फेंक दिया। जब उसने देखा कि मृतक अभी भी जीवित है, तो होमेश नीचे जाकर पत्थरों से सिर और चेहरे पर वार करते हुए उसकी हत्या कर दी।

सबूत मिटाने की कोशिश

हत्या के बाद आरोपियों ने मृतक की मोटरसाइकिल, चाबी और मोबाइल को नीचे फेंक दिया। अगले दिन आरोपी होमेश ने अपने रिश्तेदार मनीष कुमार साहू को पूरी घटना बताई और खून लगे कपड़े व गमछा जलाने को कहा। पुलिस ने निशानदेही पर कपड़े, गमछा और अधजला मोबाइल जब्त किया।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी मनीष साहू ने साक्ष्य नष्ट करने में मदद की थी, जिसके बाद उस पर भी धारा 238, 3(5) बीएनएस जोड़ी गई।

गिरफ्तार आरोपी –

  1. होमेश कुमार साहू (19 वर्ष), पिता डेमन लाल साहू
  2. चाहत यादव (19 वर्ष), पिता अमर सिंह यादव
  3. मनीष कुमार साहू (21 वर्ष), पिता इन्द्रमन साहू
    (सभी निवासी ग्राम करगा मठ, चौकी बिरेझर, थाना कुरूद, जिला धमतरी)

तीनों के खिलाफ अपराध क्रमांक 286/25 धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

झगड़े से उपजा था हत्या का कारण

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक और मुख्य आरोपी के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। मृतक ने रायपुर से लौटने पर आरोपी होमेश से झगड़ा कर गालियां दी थीं। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने बदला लेने की नीयत से हत्या की वारदात को अंजाम दिया।

धमतरी पुलिस ने इस जघन्य हत्या का खुलासा बेहद कम समय में कर दिखाया। मामले के समाधान में थाना कुरूद, सायबर सेल, एफएसएल टीम, चौकी बिरेझर स्टाफ और जांच दल की संयुक्त मेहनत रही।

— धमतरी पुलिस ने फिर साबित किया कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता।

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