छतरपुर कलेक्टर के आदेश: खाद का अवैध भंडार, कालाबाजारी, अधिक कीमतों में बेचने वालों पर होगी FIR

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छतरपुर7 घंटे पहले

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छतरपुर कलेक्टर संदीप जी.आर. के निर्देशों पर एसडीएम बड़ामलहरा, लवकुशनगर एवं गठित दल ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में डीएपी एवं यूरिया उर्वरक की उपलब्धता और भण्डारण के संबंध में एवं कालाबाजारी की जांच करने के संबंध में आकस्मिक निरीक्षण किया तथा किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही खाद खरीदने की सलाह दी गई। निरीक्षण में लवकुशनगर की सोसायटी खड्डी में एसडीएम द्वारा खाद वितरण की जानकारी ली गई तथा उपलब्धता को जांचा गया।

बड़ामलहरा SDM द्वारा घुवारा में विक्रेताओं के यहां आकस्मिक निरीक्षण कर निर्धारित कीमत में उर्वरक के बेंचे जाने के संबंध में निरीक्षण किया। कलेक्टर द्वारा DDA कृषि सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कहीं भी अवैध रूप से भण्डार करने, ब्लैक में बेचने, कालाबाजारी करने और निर्धारित कीमत से अधिक दर पर बेचने वालों पर तत्काल कार्रवाई करें और उनके लाइसेंस निरस्त करें।

खाद नहीं मिलने की सूचना 07682-181 पर भी दे सकते हैं

जिले में कालाबाजारी को रोकने के लिए विशेष दल का गठन किया गया है। जिसमें सुरेश पटेल और रवीश कुमार सिंह सहा. संचालक 8299314320 भी शामिल हैं। किसान किसी भी प्रकार की कालाबाजारी एवं अधिक दामों में खाद बेचने वालों की शिकायत व खाद की कमी होने की सूचना दे सकते हैं। जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम के नं. 07682-181 पर भी जानकारी से अवगत करा सकते हैं।

उर्वरक के निर्धारित मूल्य

जिला प्रशासन द्वारा किसान भाईयों से अपील की गई है कि निर्धारित दरों पर ही खाद खरीदें। यूरिया 45 किलो की बोरी 266 रुपए 50 पैसे एवं 50 किलो की डीएपी 1350 रू, पोटास 1700 रू, एनपीके कॉम्प्लेक्स 1470 रू, एनपीके 1400 रू, सुपर फास्फेट राख 425 रू प्रति बोरी किसानों को विक्रय हेतू निर्धारित की गई है। इससे अधिक कीमत में संबंधित के द्वारा बेंचे जाने की शिकायत दर्ज कराएं।

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