दो कंपनियों की खाद प्रतिबंधित: कृषि विभाग ने बेचे जाने पर लगाई रोक, जांच में अमानक निकली उर्वरक

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बैतूल4 घंटे पहले
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कृषि विभाग ने जांच के बाद बाजार में बिक रही एक कंपनी की खाद को अमानक घोषित करते हुए बेचे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें दो कंपनियों को उर्वरक शामिल है। खरीफ वर्ष 2022 में उर्वरक गुण नियंत्रण के तहत जिले के उर्वरक विक्रेताओं, सहकारी समितियों से उर्वरकों के नमूने सहायक रसायन विशेषज्ञ उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भोपाल में अमानक स्तर के पाए जाने पर उर्वरकों का जिले में क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित किया है।
पंजीयन प्राधिकारी, उप संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास केपी भगत से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बालाजी कृषि सेवा केंद्र पाढ़र से लिए गए कोरोमंडल कंपनी के उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट का लॉट नंबर एनजीपी-179, 4/22 और एनएफएल कंपनी के उर्वरक डीएपी का लॉट नंबर 4111/7 एवं प्राथमिक कृषि शासकीय सहकारी समिति अंधारिया से लिए गए आईपीएल कंपनी के उर्वरक डीएपी का लॉट नंबर 01-एफ/22/06/2021 अमानक स्तर का पाया गया।
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