दादा को मिली कर्मों की सजा: मानसिक रूप से अस्वस्थ पोती का किया बलात्कार, अपराधी को मिला आजीवन कारावास

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बालाघाटएक घंटा पहले

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मानसिक रूप से अस्वस्थ 9 वर्षीय बालिका के साथ ज्यादती के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को 50 हजार रुपए से दंडित भी किया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

जानकारी के अनुसार घटना 16 सितंबर 2021 को दोपहर की है। घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं था, इस दौरान उसके दादा शैलकुमार ने उसे सुने मकान के बाथरुम के अंदर ले गया था। उसके दादा वहीं उसके साथ ज्यादती की। घटना की रिपोर्ट उसके माता-पिता ने थाना भरवेली में दर्ज कराई है। रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की गई। जांच के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।

थाना भरवेली क्षेत्र के आरोपी शैलकुमार पिता रामरतन सोनी (55) निवासी वार्ड नं. 13 ईमलीटेकरा हीरापुर को धारा 376 ए.बी. और धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से आरती कपले, विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।

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