दतिया कोर्ट का फैसला: रिश्वत लेने वाले सचिव को 4 साल का सश्रम कारावास

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दतिया17 मिनट पहले

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विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ऋतुराज सिंह चौहान की न्यायालय ने ग्राम पंचायत खैरोनाघाट के तत्कालीन सचिव संतोष गुप्ता को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। रिश्वतखोर सचिव पर न्यायालय ने चार हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (वकील) लक्ष्मी कसाब ने बताया कि आरोपी संतोष कुमार गुप्ता पुत्र रामकिशन गुप्ता सचिव ग्राम पंचायत खैरोनाघाट जनपद पंचायत सेंवढ़ा हाल निवासी रघुनगर बल्ला का डेरा डबरा को न्यायालय द्वारा दंडित किया है।

उन्होंने बताया कि करन सिंह को जनपद पंचायत सेवढ़ा से नाडेप टांका (कचरादान) के निर्माण की अनुमति मिली थी। जिसका ​​​​​​​एस्टीमेट 26 हजार रुपए था। करन सिंह ने खुद के पैसे लगा कर नाडेप टांका बनवा लिया था। करन ने इसके भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज जनपद कार्यालय में प्रस्तुत किए और सचिव संतोष गुप्ता से मिला। सचिव ने ​​​​​​​व्हाउचर बनाने के लिए 10 प्रतिशत राशि यानि दो हजार रुपए की मांग रिश्वत के रूप में की।

करन सिंह ने इस संबंध में लोकायुक्त में शिकायत की। लोकायुक्त ने शिकायत की जांच उपरांत आठ जुलाई 2017 को आरोपी सचिव संतोष गुप्ता को कस्बा थरेट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे 2 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। न्यायालय में मामला पहुंचने पर सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी पाया गया और उसे दंडित किया गया।

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