त्योहारी दौर: एकमुश्त राशि जमा करने पर परिवहन विभाग से मिलेगी टैक्स में छूट

[ad_1]

शाजापुर33 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

त्याेहारी दौर के चलते परिवहन विभाग द्वारा एकमुश्त राशि जमा करने पर (कमर्शियल वाहनों पर) टैक्स में छूट प्रदान की गई है। जिला परिवहन अधिकारी एपी श्रीवास्तव ने बताया कि मप्र शासन परिवहन विभाग द्वारा 24 सितंबर से बकाया टैक्स में छूट मासिक, त्रैमासिक, जीवनकाल कर वाहनों में प्रदान की गई है। इसके अनुसार अधिसूचना जारी होने की तारीख 5 साल तक पुराने पंजीकृत वाहन पर 5 प्रतिशत, अधिसूचना जारी होने की तारीख 5 से 10 साल तक कम पुराने पंजीकृत वाहन पर 20, अधिसूचना जारी होने की तारीख 10 साल से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन पर 30 एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने टैक्स बकाया वाहनों का एकमुश्त जमा कराने के तहत स्क्रेप (पंजीयन निरस्त) पर 90 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। उन्होंने सभी व्यावसायिक वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं एवं बकायादार रहने से मुक्ति पाएं।

खबरें और भी हैं…
[ad_2]
Source link

Related Articles

Back to top button