तीन को दोहरा आजीवन कारावास: दो लोगों की एक साथ हत्या करने का न्यायालय ने पाया दोषी

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मुरैनाएक घंटा पहले

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जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है। इन आरोपियों को पर दो लोगों की एक साथ हत्या करने का आरोप है।
बता दें, कि ग्राम तिंलौधा में पैत्रिक जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। मामला वर्ष 2012 का है। फरियादी चारों भाई पूरन, नरोत्तम, पातीराम व नरेश को उनके ही खेत पर उनके विरोध मंडल उर्फ मंडलेश्वर, बलवीर, राजवीर तथा उनके साथ में अजब सिंह बंदूकों से लेस होकर आए तथा उन्होंने बंदूकों से फायर करना शुरु कर दिया। यह फायरिंग मंलडेश्वर, बलवीर व राजवीर ने की, उनकी फायरिंग से पातीराम व नरोत्तम के गोली लगी तथा उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अजब सिंह फरार हो गया था। जिसे बाद में जाकर अब पकड़ा है।
10-10 हजार रुपए लगाया अर्थदंड
इस मामले में न्यायालय ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं दूसरी तरफ अजब सिंह के खिलाफ न्यायालय में मामला अभी विचाराधीन है।

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