नगरीय क्षेत्र के खाली प्लाटों को साफ-स्वच्छ रखने के निर्देश: प्लाट में गंदगी जमा होने पर लगाया जाएगा जुर्माना

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बालाघाट17 मिनट पहले
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नगरीय क्षेत्र बालाघाट में खाली प्लाट में गंदगी एवं गंदा पानी जमा होने पर नगर पालिका द्वारा उस प्लाट के मालिक पर 05 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे खाली पड़े प्लाटों के क्रय-विक्रय के पूर्व नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना उनका कोई पंजीयन एवं नामांतरण नहीं किया जाएगा।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी बालाघाट द्वारा इस संबंध में बताया गया है कि नगरपालिका परिषद बालाघाट की परिषद बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत बहुत से प्लॉट खाली है। यहां झाड़ियां उग गई हैं। गंदा पानी जमा होने के कारण विभिन्न प्रकार के जीव-जंतुओं का रहवास हो गया है। जिसके कारण आस-पास के क्षेत्रों के लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाली प्लॉटों में जमा गंदगी की वजह से विभिन्न जानलेवा बीमारियों का खतरा बना रहता है।
इसी परिप्रेक्ष्य में सभी नागरिकों से कहा गया है कि वे अपने खाली प्लाटों को साफ सुथरा रखें। पानी की निकासी की पूर्ण व्यवस्था करें और इसके साथ ही अपने खाली प्लाटों की जानकारी नगरपालिका अभिलेख में दर्ज करवाएं। 01 सप्ताह के भीतर यथोचित कार्रवाई पूर्ण न होने की स्थिति में नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 240, 241, 242 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए अर्थदंड 5 रूपए प्रति वर्ग फुट की दर से आरोपित करने की कार्रवाई की। ऐसे खाली प्लाटों के क्रय-विक्रय के पूर्व नगरपालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना कोई पंजीयन एवं नामांतरण नहीं किया जाएगा।
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