Chhattisgarh

डण्डे से पीट कर हत्याकारित घटना को अंजाम देने की आरोपिया जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

जांजगीर चाम्पा – बुरी नियत रखते हुये बार – बार घर जाकर परेशान करने के कारण डण्डा से पीट पीट कर गंभीर चोटिल अवस्था में मरने के लिये रोड तरफ छोड़ देने के आरोपिया को सारागांव पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।


इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी देते हुये सारागांव थाना प्रभारी निरीक्षक सावन सारथी ने अरविन्द तिवारी को बताया मृतक परसराम सूर्यवंशी विगत माह 14 अक्टूबर को दोपहर में अपना प्रधानमंत्री आवास निकला है कि नहीं पता लगाने नगर पंचायत सारागांव गया था। समय दोपहर लगभग दो बजे आरोपिया सावित्री बाई रोहिदास अपने घर से मृतक परसराम सूर्यवंशी को घसीटते हुये अपने घर से निकालकर नगर पंचायत रोड तरफ छोड़ दी थी। जब मृतक के परिजनों , पुत्र को घटना के संबंध में जानकारी हुई तो उन्होंने घटनास्थल पहुंचकर देखा , मृतक परसराम सूर्यवंशी चोटिल अवस्था में था। जिसे तत्काल ईलाज कराने के लिये बीडीएम अस्पताल चांपा ले गये , जहां डॉक्टर साहब द्वारा बेहतर ईलाज के लिये तत्काल बिलासपुर रिफर किये जाने से बिलासपुर अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। जिसका ईलाज के दौरान 24 अक्टूबर को मृत्यु हो जाने से बिलासपुर पुलिस द्वारा मर्ग जांच पंचनामा कार्यवाही लिया गया था।

मर्ग प्रकरण थाना सारागांव क्षेत्रांतर्गत होने से मर्ग डायरी थाना सारागांव पुलिस को प्राप्त होने पर मूल मर्ग क्रमांक 34/2024 धारा 194 बीएनएस कायम कर जांच कार्यवाही में लिया। मर्ग प्रकरण की जांच को गंभीरता से लेते हुये विवेक शुक्ला (आईपीएस) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में थाना सारागांव पुलिस द्वारा घटनास्थल निरीक्षण कर मृतक के परिजनों एवं घटनास्थल के आसपास लोगों का पृथक पृथक कथन लिया गया। संपूर्ण जांच घटना स्थल निरीक्षण , मृतक के परिज एवं गवाहो का कथन , पीएम रिपोर्ट का अवलोकन से पाया कि मृतक की मृत्यु आरोपियां सावित्री बाई रोहिदास के द्वारा घटना दिनांक समय को हत्या करने की नीयत से मारपीट करने से मृतक के सिर एवं शरीर में आई चोट का ईलाज करवाने के दौरान मृत्यु हो गया। आरोपिया के विरुद्ध अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपिया सावित्री बाई रोहिदास के विरुद्ध धारा 103 (1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप एवं एसडीओपी चाम्पा यदुमणि सिदार के कुशल मार्गदर्शन में आरोपिया सावित्री बाई रोहिदास निवासी सारागांव को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में के पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया। जिसके द्वारा बताई गई कि मृतक बार – बार घर आता जाता रहता था और मेरे ऊपर बुरी नियत रखता था। इसी बात को लेकर मेरे द्वारा लकड़ी का डंडा से मृतक को पीट पीट कर गंभीर चोट पहुंचाया गया। पुलिस ने आरोपिया के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डण्डा बरामद किया। आरोपिया के विरुद्ध धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से सारागांव पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सावन सारथी थाना प्रभारी सारागांव एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपिया –

सावित्री बाई रोहिदास पति उमेंद राम उम्र 47 वर्ष निवासी + थाना सारागांव , जिला – जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)

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