टेंट व्यवसायी के हत्यारों को आजीवन कारावास: गाय को चारा और सब्जी खिलाने गया था, वैन से टक्कर मारने के बाद; मार दी थी गोली

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जबलपुरएक घंटा पहले

जिला अदालत ने एक टेंट व्यवसायी की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायधीश सुखराम सीनम की अदालत ने आरोपियों पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 12 अगस्त 2020 को मृतक अंकित चंडोक रात 11 बजे लगभग अपने घर से स्कूटी से शारदा मंदिर रोड मदनमहल में गाय को चारा व सब्जी खिलाने गया था। जिसे सड़क पर पीछे से आई एक वैन में बैठे मयंक, शिवम व उत्कर्ष ने उसकी स्कूटी में टक्कर मारी। जिससे अंकित गिर गया और आरोपियों ने उसे गोली मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई।

शिकायत पर गढ़ा पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी मयंक, शिवम व उत्कर्ष को आजीवन कारावास व उक्त जुर्माने की सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ कृष्णगोपाल तिवारी ने पैरवी की।

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