Chhattisgarh

टंगिया से प्राणघातक हमला करने का आरधोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

बलौदाबाजार भाटापारा – पुरानी बातों को लेकर गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देकर टंगिया से प्राणघातक हमला करने के आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रार्थी चंद्रमोहन जायसवाल निवासी ग्राम रसेड़ा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि विगत दिवस 14 मार्च को होली पर्व के दिन वह अपनी किराना दुकान खोलकर बैठा हुआ था। इसी बीच आरोपी भीमा ध्रुव अपने हाथ में टंगिया लेकर आया और प्रार्थी को पुरानी बात को लेकर गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देकर प्रार्थी के ऊपर टंगिया से प्राणघातक वार कर दिया , जिससे प्रार्थी के सिर के दाहिने तरफ गहरा चोंट लगा है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 257/2025 धारा 296 , 351(2) ,109 बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा जांच एवं विवेचना कार्यवाही करते हुये आरोपी भीमा ध्रुव को हिरासत में लिया गया। जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा पुरानी बात को लेकर प्रार्थी के ऊपर टंगिया से प्राणघातक हमला करना स्वीकार किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।‌

गिरफ्तार आरोपी –

भीमा ध्रुव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम – रसेड़ी , थाना – सिटी कोतवाली , जिला – बलौदाबाजार भाटापारा (छत्तीसगढ़)।

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