जीएसटी विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन: बिना ई-वे बिल के इंदौर और रतलाम से दो तोला सोना लाना गैरकानूनी

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- It Is Illegal To Bring Two Tola Gold From Indore Without E way Bill Of More Than Rs 1 Lakh From Other Cities Of The State.
भोपाल21 मिनट पहले
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सोना समेत सभी बहुमूल्य धातुओं के लिए ई-वे बिल अनिवार्य बना दिया गया है। इसके तहत मुंबई समेत दूसरे राज्यों के किसी भी शहर से 50 हजार रुपए से अधिक और इंदौर-रतलाम समेत प्रदेश के अन्य शहर से 1 लाख रुपए से अधिक का सोना बिना ई-वे बिल के न तो ला सकेंगे और न ही भेजा जा सकेगा।
यानी मौजूदा भाव के आधार पर दूसरे राज्यों से एक तोला से अधिक और राज्य के भीतर से दो तोले से अधिक सोना ला नहीं सकेंगे। जीएसटी विभाग ने इसका नोटिफिकेशन सोमवार को जारी कर दिया है। अब राज्य सरकार अपने कानून के तहत इस नियम को एक-दो दिन में नोटिफाई करेगी। अब तक सोना-चांदी, हीरा, मोदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के लिए ई-वे बिल की अनिवार्यता नहीं थी।
सिर्फ पार्ट-ए भरना होगा
जीएसटी विशेषज्ञ मुकुल शर्मा के मुताबिक अब एक से दूसरे शहर सोना लाने के लिए ई-वे बिल का पार्ट-ए भरना होगा। इस पार्ट में खरीदने और बेचने वाला टिन नंबर और पता होता है। दोनों शहरों का पिन नंबर डालना पड़ता है। लेकिन पार्ट-बी भरने से छूट दी है। अभी दोनों भरना होता है।
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