Chhattisgarh

जिला पुलिस ने दी यातायात नियमों का पालन करने हेतु आवश्यक समझाईस

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

बलौदाबाजार भाटापारा – जिला पुलिस द्वारा पैंतीसवां सड़क सुरक्षा माह अभियान कार्यक्रम-2025 के तहत आज एक साथ जिले के 77 स्कूल एवं शिक्षण संस्थाओं में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के लगभग 5400 स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।‌ इस दौरान संपूर्ण यातायात जागरूकता कार्यक्रम में कुल 126 पुलिस अधिकारी कर्मचारी शामिल हुये। कार्यक्रम के दौरान जिले के राजपत्रित पुलिस अधिकारियों द्वारा भी अपनी सहभागिता दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों और शिक्षकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु आवश्यक समझाइस दी गई।


पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार आज पैंतीसवां सड़क सुरक्षा माह अभियान कार्यक्रम-2025 के तहत जिले के कुल 77 विभिन्न स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के लगभग 5400 स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 120 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी यातायात जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुये। साथ ही जिले के पांच पुलिस राजपत्रित अधिकारियों द्वारा भी जागरूकता कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों एवं स्कूल के बच्चों को सुरक्षित एवं सुगम परिवहन के लिये यातायात नियमों का पालन कितना आवश्यक है इस बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस बल द्वारा यातायात नियमों की जानकारी देते हुये बताया गया कि मार्ग में चलते समय हमेशा बॉये दिशा का प्रयोग करें , चलने के लिये फूटपाथ का प्रयोग करें या रोड किनारे चलें, सड़क पार करने के लिये चौक-चौराहा या मार्ग के गेप में बने जेब्रा क्रासिंग से ही मार्ग पार करें। रोड क्रास करते समय यह भली-भांति देख लें कि दॉयें – बायें से कोई वाहन , जानवर तो नहीं आ रही है और‌‌ सड़क पार करने के दौरान हाथ का ईशारा देकर पूर्ण सुरक्षित होकर ही रोड क्रास करें। मार्ग में चलने के दौरान सड़क पर ना दौड़ें , वाहन से बाहर हाथ ना निकालें , चलते वाहन में सुरक्षित बैठें , वाहन रूकने के बाद ही चढ़े व उतरें , हमेशा ही किनारे पर उतरें , स्कूल बस का इंतजार हमेशा लाईन में रहकर करें , उतरने वाले यात्री को प्राथमिकता देवें।

यातायात नियमों के संबंध में छात्र-छात्राओं को बताया गया कि नाबालिग छात्र-छात्रायें वाहन ना चलायें , वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन स्वामी पर जुर्माना किया जाता है। दोपहिया वाहन चालन के दौरान चालक व सवार दोनों को हेलमेट धारण करना एवं चारपहिया वाहन चालन के दौरान चालक व सवार को सीटबेल्ट लगाना अनिवार्य है , बताकर यातायात नियमों का पालन करने व अपने परिवार , पड़ोसी एवं दोस्तों को भी पालन कराने अपील की गई।

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