टीचर को मिली बुरे कर्मों की सजा: नाबालिग छात्रा को मोटी-मोटी कहकर चिढ़ाता और करता था बैडटच

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नर्मदापुरमएक घंटा पहले

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प्रतीकात्मक तस्वीर। - Dainik Bhaskar

प्रतीकात्मक तस्वीर।

नर्मदापुरम में नाबालिग छात्रा से कोचिंग टीचर द्वारा छेड़छाड़ करने के मामले में सोमवार को एक फैसला आया। छेड़छाड़ करने वाले आरोपी टीचर कमलकिशोर सिंह राजपूत को 5 साल जेल में रहने की सजा हुई। छेड़छाड़ और छात्रा को मोटी-मोटी कहकर चिढ़ाने के आरोप में टीचर दोषी पाया गया। आरोपी को पांच साल जेल में सजा काटना होगा।

जिला अभियोजन अधिकारी आरके खाण्डेगर के मुताबिक 1अगस्त 2019 से 11 जनवरी 2020 की तक नाबालिग पीड़िता आरोपी के कोचिंग सेंटर नर्मदापुरम में कोचिंग पढ़ने जाती थी और आरोपी द्वारा कोचिंग पढ़ाया जाता था। आरेापी द्वारा पीड़िता को कोचिंग में मोटी-मोटी कहकर चिढ़ाता और उसके पैर, हाथों पर गलत तरह से टच करता था। पीड़िता ने देहात थाने में टीचर के खिलाफ एफआईआर कराई थी। कोर्ट में आरोपी टीचर दोषी पाया गया। विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट ने आरोपी टीचर कमलकिशाेर को 5 साल की सजा सुनाई गई।

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