जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का फैसला: ‘कोरोना रक्षक’ पॉलिसी के बाद कोरोना हुआ, पीड़ित काे 1.50 लाख बीमा क्लेम देने का आदेश

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शिवपुरी36 मिनट पहले
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शिवपुरी ऑनलाइन ‘‘कोरोना रक्षक’’ पॉलिसी के प्रकरण में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शिवपुरी के अध्यक्ष गौरीशंकर दुवे, सदस्य द्वय राजीव कृष्ण शर्मा एवं अंजू गुप्ता ने आवेदक के पक्ष में फैसला सुनाया है। बीमा कंपनी यूनिवर्सल सौंपी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई को आवेदक को 1.50 लाख रु. का बीमा क्लेम अदा करना होगा। दरअसल आवेदक सचिन कुमार गुप्ता पुत्र रामशंकर गुप्ता निवासी शिवपुरी ने 12 सितंबर 2020 को ऑनलाइन ‘‘कोरोना रक्षक’’ पॉलिसी ली थी। पॉलिसी के एवज में बीमा प्रीमियम राशि 1158 रुपए का भुगतान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया।
यह पॉलिसी 24 जून 2021 तक वैध थी। आवेदक सचिन कुमार गुप्ता को ढाई माह बाद 23 नवंबर 2020 को सामान्य बुखार आया, और कोरोना टेस्ट कराने पर 27 नवंबर को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 1 दिसंबर 2021 तक इलाज चला और शाम 5.51 बजे डिस्चार्ज कर दिया। करीब 15 दिन होम आइसोलेशन में इलाज चला। बीमा कंपनी को बीमा क्लेम प्रपोजल फार्म दस्तावेज सहित भेजा। लेकिन बीमा कंपनी ने 7 जनवरी 2021 को बिना किसी उचित आधार के 1.50 लाख रु. का क्लेम निरस्त कर दिया।
उपभोक्ता फोरम ने पारित निर्णय में माना है कि बीमा कंपनी द्वारा आवेदक को सम्पूर्ण बीमा राशि का भुगतान ना कर सेवा में कमी की है। बीमा कंपनी आज दिनांक से दो माह के अंदर आवेदक को बीमा क्लेम राशि 1.50 लाख रु. अदा करे और उक्त राशि पर बीमा क्लेम निरस्त करने की तारीख 7 जनवरी 2021 से अदायगी दिनांक तक 6% वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करे। वहीं प्रकरण में मानसिक परेशानी व परिवाद व्यय के लिए कुल 4000/- रुपए भी अदा करें। दो माह की अविधि में उक्त राशि अदा ना होने पर अदायगी दिन तक 6% वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करना होगा। आवेदक सचिन कुमार गुप्ता की ओर से संजीव बिलगैयां अधिवक्ता ने पैरवी की।
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