प्रतिबंध: स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में नहीं बेच सकेंगे गुटखा,सिगरेट व नशीला पदार्थ; एसपी ने कहा- बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

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राजगढ़ (भोपाल)एक घंटा पहले

राजगढ़ में स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में अब गुटखा,सिगरेट व नशीला पदार्थ बेचने वालों पर पूरी तरहा पाबंदी रहेगी । राजगढ़ एसपी ने कहा कि स्कूल कॉलेज के 100 मीटर दायरे में गुटखा सिगरेट बेचने वालों की अब खेर नही होगी,ऐसे लोगो पर पुलिस और प्रशासन मिलकर कड़ी कार्रवाई करेंगे।

राजगढ़ में स्कूल ,काॅलेज के आसपास के ऐसे ठिकानों को हटाया जाएगा जो तंबाकू सिगरेट या अन्य किसी प्रकार का नशीली पदार्थ का कारोबार करते हैं।

क्या कहा एसपी ने..

एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी ने बताया कि नशे के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा बहुत ही गम्भीरता से मुहिम चलाई जा रही है। जिसमें राजगढ़ में भी अवैध नशे के कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत मैंने और कलेक्टर राजगढ़ के द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है कि स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के अंदर जो भी अवैध रूप से गुमटी या दुकान में गुटखा,सिगरेट, या नशीले पदार्थ बेचते हैं। जहा बच्चे जाते है और उनका सेवन करते है,उन्हें तत्काल हटाया जाए ।

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