अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार का अवसर: सागर में लघु उद्यमों की स्थापना के लिए मिलेगा 50 लाख तक का ऋण

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सागर2 घंटे पहले

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प्रतिकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रतिकात्मक फोटो।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा सागर जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत 1 लाख 50 हजार रुपए से 50 लाख रुपए तक के उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं। जिसके लिए युवा आवेदन कर सकते हैं।

कार्यपालन अधिकारी एमपी पाठक ने बताया कि योजना के तहत लघु उद्यमों की स्थापना के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण व अनुदान दिया जाता है। सेवा इकाई और फुटकर व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, किराना व्यवसाय आदि के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का ऋण व अनुदान दिया जाता है। योजना के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। साथ ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास हो।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
हितग्राही के परिवार की वार्षिक आय सालाना 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। योजना के आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और समग्र आईडी प्रस्तुत करना आवश्यक है। योजना का लाभ बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। प्रकरण मंजूर होने के बाद हितग्राही को 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान नियमित ऋण अदा करने पर अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगा। योजना के सभी ऋणों की गारंटी फीस शासन द्वारा दी जाएगी। पात्र आवेदक mp.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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