कोर्ट का फैसला: दोहरे हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद, पत्नी और उसके प्रेमी की कुल्हाड़ी मारकर की थी हत्या

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मंडला42 मिनट पहले
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न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड के एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। मामला वर्ष 2020 का है, तब दयाराम परस्ते ने पत्नी और उसके प्रेमी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी।
जिला अभियोजन अधिकारी ने घटना के संबंध में बताया कि 17 मई 2020 को दयाराम परस्ते ने पत्नी छिताबाई परस्ते और दीपक कुमार परस्ते की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी।
अपने ही विरूद्ध कराई FIR
घटना के बाद आरोपी ने 18 मई 2020 को मवई थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी दयाराम के कब्जे से उसके घर के ताले की चाबी एवं खून लगे कपड़े जब्त किए। आरोपी ने अपने घर से हत्याकांड में प्रयुक्त कुल्हाड़ी निकालकर पुलिस को सौंप दी। संभवत: जिले का यह प्रथम मामला है, जिसमें आरोपी ने अपने ही विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
न्यायालय ने माना अपराधी
सनसनीखेज मामला होने के कारण पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की निरंतर निगरानी की गई। साथ ही थाना प्रभारी मवई एसएल मरकाम द्वारा सभी आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। न्यायालय में मामले की पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा द्वारा की गई। जहां आरोपी द्वारा अपने विरूद्ध दर्ज की गई रिपोर्ट से मुकरने के बावजूद भी अभियोजन आरोपी के विरूद्ध हत्या के अपराध को साबित करने में सफल रहा।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुबोध कुमार विश्वकर्मा द्वारा अपनी पत्नी छिताबाई परस्ते एवं दीपक कुमार परस्ते की हत्या के मामले में आरोपी दयाराम परस्ते को दोषसिद्ध पाते हुए उसे आईपीसी की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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