भैंसदेही कोर्ट का फैसला: बिना वीजा रह रहा था यमन का नागरिक, तीन साल की कैद

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बैतूल9 घंटे पहले

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बिना वैध वीजा के देश में रह रहे यमन के एक नागरिक को भैसदेही कोर्ट ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। विदेशी वीजा की अवधि खत्म होने के बावजूद बिना रिनीवल देश में रह रहा था। पुलिस जांच में वह पकड़ा गया था। मामला भैसदेही मदरसे का है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैसदेही ने यमन देश के अखाईन रोड मजबाह जिला सना निवासी खालिद पिता इब्राहिम अलखजमी (44) को धारा 3 / 14 विदेशियों विषयक अधि के तहत दोषी पाते हुए 3 साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रसून कुमार द्विवेदी ने की ।

यह था मामला

मामला 04 जनवरी 2016 का है।जब मदरसा कुब्बतुल इस्लाम काटोल भैसदेही में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें यमन के शेख खालिद पिता इब्राहिम अलखजमी भाग लेने आया था। जिसका पासपोर्ट और वीजा पुलिस ने चेक किया तो पासपोर्ट 2 अप्रैल 2014 से 11 नवंबर 2020 तक वैध पाया गया। उसका वीजा चेक किया गया तो वह 7 दिसंबर 2014 से 6 दिसंबर 2015 तक की अवधि का वैध पाया गया ।जिसका नवीनीकरण नही कराया गया था।

पुलिस जांच में भी खालिद ने कोई जानकारी उपल्ब्ध नहीं कराई। जिस पर पुलिस थाना भैंसदेही में आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। अभियोजन के मुताबिक इस दौरान आरोपी जमानत पर था । वह दूतावास में रह रहा था। सजा के दौरान में वह कोर्ट में मौजूद था।जिसे नियमानुसार जमानत दे दी गई थी।

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