Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ : जिला बदर आरोपी गिरफ्तार, चाकू लहराकर लोगों को डरा रहा था बदमाश

धमतरी, 13 जनवरी । जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धमतरी पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सिटी कोतवाली पुलिस ने जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर शहर में अवैध रूप से प्रवेश कर घूम रहे एक आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 13 जनवरी 2026 को सिटी कोतवाली धमतरी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर आरोपी सौरभ सोनी स्टेशनपारा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर हाथ में बंटची चाकू लहराते हुए लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।

पूछताछ में सामने आया कि माननीय दंडाधिकारी द्वारा आरोपी सौरभ सोनी को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया था और उसे सरहदी जिलों से दूर रहने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद आरोपी बिना किसी वैध अनुमति अथवा दस्तावेज के धमतरी शहर में प्रवेश कर रहा था।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बंटची चाकू बरामद किया, जिसके संबंध में वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी का कृत्य अपराध पाए जाने पर उसके विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध क्रमांक 22/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 15 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

गिरफ्तार आरोपी को विधिवत कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी सौरभ सोनी के खिलाफ पूर्व से ही मारपीट, धमकी, अवैध हथियार रखने एवं आर्म्स एक्ट से जुड़े कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। वर्ष 2020 से 2024 के बीच उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा आर्म्स एक्ट के तहत अनेक प्रकरण पंजीबद्ध रहे हैं, जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्ति स्पष्ट होती है।

धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में आम नागरिकों की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुंडा बदमाशों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर एवं निरंतर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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