लाइनमेन से मारपीट में हुई सजा: शासकीय कार्य में बाधा डाली, 3 आरोपियों को 6 महीने की सजा सुनाई

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विदिशा3 घंटे पहले
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विदिशा के शमशाबाद में बिजली कंपनी कार्यालय में लाइनमेन के साथ मारपीट करने और शासकीय कार्य में बांधा पहुंचाने के मामले में न्यायाधीश गौरव चौरसिया ने 3 आरोपियों को 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विद्युत मंडल के लाइनमेन के साथ ब्योंची गांव निवासी आरोपी रूपनारायण, सेवाराम, अजय ने मारपीट की थी। फरियादी लाइनमेन ने करारिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 अप्रैल 2017 को दोपहर में सतपाड़ा उपकेन्द्र में फोन आया कि ब्योंची गांव में 11 केवी लाइन का तार टूट गया है। लाइनमेन अपने हेल्पर प्रवीण आर्य और रामसिंह को लेकर मौके पर पहुंचा।
उन्होंने टूटी हुई लाइन को मेनलाइन से काटने की कोशिश की। इतने में वहां 30-40 लोगों की भीड़ इकट्टा हो गई। इसी भीड़ में आरोपी रूपनारायण, सेवाराम, अजय ने आकर लाइनमेन को गालियां दी और मारपीट करने लगे। लाइनमेन की शिकायत पर मामला थाने पहुंचा और पुलिस ने जांच कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपियों को 6 माह की सजा सुनाई है।
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