ऑनर किलिंग मामले में कोर्ट का फैसला: बेटी को जिंदा जलाने वाली मां और मौसेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा

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बरेलीएक घंटा पहले
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बरेली नगर में 31 अक्टूबर को अपर सत्र न्यायालय ने बेटी की हत्या करने वाली मां और एक अन्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 1500-1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह था मामला
घटना 10 अक्टूबर 2016 को थाना उदयपुरा के ग्राम घाटखेड़ी में हुई थी। जिसकी सूचना मृतक लड़की के पिता नेतराम ने पुलिस का दी। उन्होंने पुलिस थाना उदयपुरा पहुंच कर लिखित शिकायत दर्ज कराई। जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को पत्नी अंनती बाई और मेरे साडू़ के लड़के रामपाल ने हत्या कर दी। उन्होंने बेटी को पहले रस्सी से बांधकर घर की मियार में लटका दिया। इसके बाद उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। घटना के दिन 10 अक्टूबर 2016 को मैं घर पहुंचा तो देखा मेरी बेटी घर में मृत अवस्था में पड़ी थी। इस बारे में मैंने पत्नी से पूछा कि बेटी को क्या हो गया है। तब पत्नी ने बताया कि इसके मेरी बहन के बेटे से संबंध थे। यह गर्भवती थी। इस कारण मैंने और रामपाल ने मिलकर रस्सी से बांधा और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इसकी वजह यह है कि समाज में बदनामी न हो।
जुर्माना भी लगाया
पिता की सूचना पर उदयपुरा पुलिस ने धारा 302/34 201 भादवि का मामला पंजीबद्ध किया था। प्रकरण में साक्षियों के आधार पर 31 अक्टूबर 2022 को न्यायाधीश सुधांशु सक्सेना ने आरोपी मां और चचेरे भाई को धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही एक हजार रुपए के अर्थदंड एवं धारा 201 में 3 वर्ष का कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण की विवेचना में प्रधान आरक्षक रवि पवार का भी सहायोग रहा। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह राजपूत ने की है।
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