1 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई: अवैध रुप से हथियार ले जाने के 8 साल पुराने मामले में हुई सजा

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खरगोन2 घंटे पहले
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भीकनगांव न्यायालय ने अवैध रुप से हथियार ले जाने वाले आरोपी को शनिवार को सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सहायक मीडिया प्रभारी व एडीपीओ सीमा सोलंकी ने बताया कि शिवदास सिंह सोलंकी थाना भीकनगांव में निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने 9 मार्च 2014 को हमराह सउनि मिथलेश मिश्रा, सोलंकी, आरक्षक राजेन्द्र मण्डलोई, आरक्षक जितेन्द्र को लेकर डाक बंगले के सामने खरगोन रोड पर वाहन चैकिंग कर रहे थे।
चैकिंग के दौरान दो व्यक्ति बाइक कमांक एमपी 10 एमसी 9521 पर आये, जिनसे वाहन के कागजात मांगे गये तो आना-कानी करने लगे। बाइक अनोक सिंह पिता रतनसिंह निवासी सिगनूर की होना बताया। गजेन्द्र के पास एक बैग था। जिसकी जांच करने पर उसमें 3 देशी पिस्टल व बिट्टू की कमर से एक पुरानी पिस्टल एवं जेब से 19 जिन्दा कारतुस निकले जो जब्त किए।
थाना भीकनगांव द्वारा आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। भीकनगांव न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने गजेन्द्र पिता धन्नालाल उम्र 27 वर्ष निवासी देवित बुजूर्ग, चैनपुर को दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी का संचालन सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सीमा सोलंकी द्वारा की गई।
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