चेक बाउंस के आरोपी को सजा: मिला 1 साल का कारावास, परिवादी को 2 लाख 50 हजार रुपए देने का आदेश

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बड़वानी4 घंटे पहले
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बड़वानी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी ने 19 सितम्बर को पारित अपने निर्णय में आरोपी अपीलार्थी सचिन पिता रमेश गुप्ता निवासी कुक्षी को परिवादी आकाश पिता मनोहरसिंह ठाकुर से मार्च 2018 में निजी आवश्यकता के लिए, लिये गये रुपये 1 लाख 50 हजार रुपये की अदायगी के लिए चेक दिया था। जो कि आरोपी सचिन के खाते में अपर्याप्त राशि नही होने के कारण बाउंस हो गया था।
जिसका विचारण न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय बड़वानी विनय जैन के द्वारा अपने निर्णय में 04 जून 2022 में आरोपी को आदेशित किया था कि वह एक माह की अवधि के भीतर परिवादी को चेक राशि, ब्याज, न्याय शुल्क एवं अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिकर 2 लाख 50 हजार रुपये अदा करे तथा एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा प्रतिकर अदा करने के व्यतिक्रम में 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी गई।
आरोपी सचिन के द्वारा न्यायालय बड़वानी के समक्ष अपील पेश की गई थी, अपील के निर्णय में प्रधान जिला न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील आधारहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की गई। प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी हेमेन्द्र कुमरावत अभिभाषक के द्वारा की गई।
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