Chhattisgarh

चाकू से हमला कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

कोरबा, 27 जुलाई। कटघोरा के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी कमलेश दास महंत (22), निवासी छुटकी छुरी खुर्द, वार्ड क्रमांक-3, थाना कटघोरा को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹2,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती मधु तिवारी ने 23 जुलाई 2026 को सुनाया।

अभियोजन के अनुसार, 20 नवंबर 2020 की रात लगभग 9 बजे पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी कमलेश दास महंत और सुनील दास महंत के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने मां-बहन की गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और अपने पास रखे चाकू से सुनील दास महंत के पेट पर वार कर दिया। हमले में सुनील गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके पेट से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा।

घटना के संबंध में अगले दिन 21 नवंबर 2020 को कटघोरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 310/2020 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

विचारण के दौरान घायल सुनील दास महंत एवं प्रार्थिया सहित अन्य गवाहों के बयान तथा विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन ने आरोप सिद्ध किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹2,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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