चाकू से डरा धमकाकर रूपयों की मांग करने का आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बलौदाबाजार भाटापारा – बटनदार धारदार चाकू के माध्यम से डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देते हुये रूपये पैसों की मांग करने के आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने चंद घंटे के भीतर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रार्थी संतोष यादव निवासी ग्राम पौसरी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आज 17 मार्च को सुबह छह बजे लगभग प्रार्थी अपने घर के पास था। इसी समय आरोपी अमर ध्रुव उर्फ राजा ध्रुव उसके पास आया एवं अपने जेब में रखे बटनदार धारदार चाकू को प्रार्थी के गले में रखकर , जान से मारने की धमकी देते हुये पैसों की मांग करने लगा। इस दौरान प्रार्थी द्वारा बीच-बचाव करने के लिये चिल्लाने पर आसपास के लोगों द्वारा बीच-बचाव किया गया है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 263/2025 धारा 119(1) बीएनएस , 25 , 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुये आरोपी को हिरासत में लिया गया। जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बटनदार धारदार चाकू के माध्यम से प्रार्थी को डराना धमकाना एवं उसे जान से मारने की धमकी देते हुये रुपये पैसों की मांग करना स्वीकार किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपी –
अमर ध्रुव उर्फ राजा ध्रुव उम्र 27 वर्ष निवासी – बीरगांव बंजारी नगर , खमतराई (रायपुर) जिला – रायपुर , वर्तमान निवासी ग्राम – पौंसरी , थाना – सिटी कोतवाली , जिला – बलौदाबाजार भाटापारा (छत्तीसगढ़)।