Chhattisgarh

चाकू लेकर गुण्डागर्दी करने के दो आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

दुर्ग – कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये धारदार हथियार चाकू लेकर गुण्डागर्दी करने वाले दो आरोपियों को जामुल और भिलाई नगर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दुर्ग पुलिस द्वारा कानून एवं शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु असामाजिक तत्वों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया था। कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार की गंभीर घटना घटित ना कर दे , इस कारण समस्त थाना क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन स्थल पर निगाह रखे जाने हेतु सादी वर्दी में ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान थाना जामुल एवं भिलाई नगर क्षेत्र अंतर्गत अर्जुन सिंह एवं मयंक सुखदेवे नामक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से धारदार हथियार चाकू रखना पाये जाने से दुर्ग पुलिस द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुये तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया।

आरोपियों से पूछताछ करने पर अपना नाम अर्जुन सिंह एवं मयंक सुखदेवे बताया गया और उनके कब्जे से धारदार हथियार चाकू जप्त किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना जामुल पुलिस ने आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपीगण –

अर्जुन सिंह निवासी कचरा भट्ठी के पीछे बाम्बे आवास , जवाहर नगर , थाना – वैशाली नगर , जिला – दुर्ग ( प्रकरण थाना जामुल) और मयंक सुखदेवे निवासी – स्टेशन पारा वार्ड 11 छोटा बिहार के सामने चिखली , जिला – राजनांदगांव (प्रकरण थाना भिलाई नगर) छत्तीसगढ़।

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