चाकूबाजी करने के तीन आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग – शराब पीने के लिये पैसा नही देने पर हत्या करने की नियत से धारदार चाकू से प्राणघातक हमला करने के तीन आरोपियों को पद्मनाभपुर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर केन्द्रीय जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति पद्मश्री तंवर ने अरविन्द तिवारी को बताया प्रार्थी पी० सूर्य नारायण पिता स्व० पी०जे० नायडू उम्र-68 वर्ष एम0आई0जी0- 02/248 , हुडकों भिलाई वेस्ट , थाना भिलाईनगर , जिला दुर्ग, (छ0ग0) ने गत दिवस 17 जून को थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका भाई आहत पी०ए०राॅव जो नगर निगम दुर्ग में वाहन चालन का कार्य करता है। सत्रह जून को सुबह चार बजे से प्रतिदिन की भांति मार्निंग वाॅक के लिये अपने घर हुडकों भिलाई से पैदल निकला था , जो शीतला मंदिर दुर्ग विश्वदीप स्कूल के पास पहुंचने पर आरोपी वंश जोशी तथा गिरधर कुर्रे ने शराब पीने के लिये पैसों की मांग किया और नही देने पर धारदार चाकू से हत्या करने की नियत से प्राणघातक हमला कर आहत के पेट , सीना , सिर , भुजा में गंभीर चोट कारित किया। आहत वापस घर आकर अपने भाई को बताने पर उसके भाई द्वारा तत्काल आहत को जिला अस्पताल दुर्ग भर्ती किया , जहां प्राथमिक ईलाज पश्चात आहत की गंभीर हालत को देखते हुये बेहतर ईलाज हेतु मेकाहारा रायपुर रेफर किया गया। जहां आहत के पेट का आपरेशन कराने के पश्चात प्रार्थी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया , प्रार्थी के रिपेार्ट पर अपराध क्रमांक 196/2025 धारा- 119(2) , 109 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना के आरोपी वंश जोशी तथा गिरधर कुर्रे की पतासाजी कर घटना के संबंध में पुछताछ कर मेमोरेण्ड़म कथन लिया गया। उन्होंने बताया कि घटना में प्रयुक्त चाकू को घटना में उपयोग हेतु अन्य आरोपी सूरज बंजारे के द्वारा दिया गया था तथा आरोपी वंश जोशी के द्वारा घटना में प्रयुक्त चाकू व पहने हुये खून लगा कपड़ा तथा आरोपी गिरधर कुर्रे के द्वारा घटना दिनांक को पहने हुये कपड़ा बरामद कराने पर समक्ष गवाहन जप्ती कार्यवाही किया गया है।
प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी सुरज बंजारे को अभिरक्षा लेकर समक्ष गवाहन मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो घटना में प्रयुक्त चाकू को घटना हेतु वंश जोशी को देना स्वीकार किया है। प्रकरण की विवेचना से आरोपियों के द्वारा अपराध धारा का घटित करना पाये जाने से पद्मनाभपुर पुलिस ने तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपीगण –
वंश जोशी उर्फ बाबा पिता स्व० संजय जोशी उम्र-23 वर्ष पता वार्ड 44 कसारीडीह देवारपारा दुर्ग , थाना पद्मनाभपुर , गिरधर कुर्रे पिता बउवा कुर्रे उम्र-20 वर्ष पता वार्ड 44 कसारीडीह फोकटपारा , देवारपारा थाना पदमनाभपुर और सूरज बंजारे पिता स्व० भागवत बंजारे उम्र-25 वर्ष पता रामनगर रोड़ मुस्लिम कब्रिस्तान के पास , थाना – वैशालीनगर , जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।