घटना के पांच साल बाद आया फैसला: बहू से छेड़छाड़ करने वाले ससुर को एक साल की सजा व जुर्माना

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बुरहानपुर30 मिनट पहले
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बहू के साथ छेड़छाड़ करने वाले ससुर को एक साल की सजा सुनाई गई। उस पर पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। फैसला मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. गौरव गर्ग की अदालत ने दिया। फैसला घटना के पांच साल बाद आया है।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी अनिल सिंह बघेल ने बताया 13 दिसंबर 2017 की रात नयाखेड़ा निवासी बहू घर पर थी। इस दौरान आरोपी शौकत पिता गुलाब मुल्तानी उसके घर आया और पानी मांगा। पानी नहीं देने पर आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ की। इस पर बहू चिल्लाने लगी। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और घटना के बारे मे किसी को नही बताने को कहा।
घटना के करीब 2 महीने बाद बहू ने मामले की शिकायत की थी। पुलिस ने छेड़छाड़ का केस दर्ज किया था। मामले में मंगलवार को आरोपी शौकत को धारा 354 के तहत एक साल की जेल और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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