पुरानी अपील खारिज: पति की 18 साल पुरानी अपील खारिज, कोर्ट ने माना- ये मामला क्रूरता का नहीं बल्कि गलतफहमी का है

[ad_1]
- Hindi News
- Local
- Mp
- Gwalior
- Husband’s 18 year old Appeal Rejected, The Court Agreed This Is Not A Case Of Cruelty But Of Misunderstanding
ग्वालियर5 मिनट पहले
- कॉपी लिंक

- 19 दिसंबर 2003 को पत्नी 15 हजार रुपए और ज्वैलरी लेकर मायके चली गई
पत्नी से तलाक लेने के लिए दो दशक से कोर्ट के चक्कर काट रहे सुजीत सिंह (परिवर्तित नाम) को निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने उनकी अपील ये कहते हुए खारिज कर दी कि ये मामला व्यवहार में क्रूरता का नहीं बल्कि गलतफहमी का है। दरअसल, 1980 में सुजीत की विमला (परिवर्तित नाम) से शादी हुई थी। 19 दिसंबर 2003 को पत्नी 15 हजार रुपए और ज्वैलरी लेकर मायके चली गई।
इसके बाद पति ने जिला न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन पेश किया, जिसमें आरोप लगाया कि पत्नी बेहद झगड़ालू प्रवृत्ति की है। वहीं, पत्नी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पति ही उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। पक्षों को सुनने के बाद जिला न्यायालय ने तलाक के आवेदन को 29 जुलाई 2004 को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई।
खबरें और भी हैं…
Source link
Follow Us