गुना में अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी को सजा: आम तोड़ने के बहाने नाबालिग को ले गया था; 10 साल की कैद

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गुना7 घंटे पहले

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प्रतीकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रतीकात्मक फोटो।

जिले के आरोन इलाके में नाबालिग बच्चे के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। कोर्ट में खुद नाबालिग और सभी गवाह मुकर गए, इसके बाद भी कोर्ट ने बाकी पहलुओं पर गौर करते हुए उसे सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 250 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने मामले में सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी ममता दीक्षित ने की।

मामला वर्ष 2019 का है। 5 मई को आरोन इलाके में रहने वाले एक 9 वर्षीय नाबालिग के परिजन सागर गए हुए थे। जब उसके पिता घर लौटे, तो उसके लड़के ने उसे बताया कि वह भगवत सिंह की दुकान पर खड़ा था। तब पड़ोस का धनराज मोटरसाइकिल से आया और उसे अमिये(आम) तोड़ने के लिए सिद्धन वाले स्थान पर ले गया। आम के पेड़ के नीचे ले जाकर उससे अप्राकृतिक कृत्य किया। फिर आरोपी धनराज ने उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर भगवत सिंह की गुमठी पर छोड़कर वापस चला गया। पीड़ित ने घर जाकर घटना अपने माता पिता को बताई। उसके पिता ने आरोन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर आरोपी के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया। विवेचना के बाद न्यायालय में चालान जमा किया गया।

पीड़ित सहित सभी गवाह मुकरे

अदालत में सुनवाई के दौरान बच्चा, उसके पिता और बाकी सभी गवाह मुकर गए। बच्चे ने कहा कि उसके साथ कोई घटना हुई ही नहीं। न ही उसने पुलिस थाने जाने की बात कुबूली। बाकी गवाह भी अपने बयानों से मुकर गए। बच्चे के माता और पिता तक ने आरोपी को पहचानने से इंकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने बाकी पहलुओं पर विचार करते हुए आरोपी धनराज को 10 वर्ष की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी पर 250 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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