दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा!: पांढुर्णा में महिला को जान से मारने की धमकी देकर किया था दुष्कर्म न्यायालय ने सुनाई सजा

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छिंदवाड़ा29 मिनट पहले

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पांढुर्ना के देवनाला में घर में सो रही महिला के साथ जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आज न्यायालय ने 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। दरअसल शिवपाल पिता मानिकराव बरखड़े के खिलाफ पांढुर्ना थाना में 376, 457, 506 का प्रकरण दर्ज किया गया था। लोक अभियोजक के मुताबिक मामला 2 नवंबर 2017 का है। देव नाला की एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने घर में सो रही थी।

तभी गांव के शिवपाल ने रात्री 12.00 के करीब उसके मुंह पर गमछा बाधंकर, उसे जान से मारने की धमकी देकर गाव के स्कुल के कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरन, दुष्कर्म किया था। महिला के शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया था।

जिसके आधार पर आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पांढुरना द्वारा द्वारा शिवपाल पिता मानिक वरखडे निवासी देवनाला थाना पांढुरना, जि. छिंदवाड़ा को धारा 376 भा.द.स. मे 10 वर्ष कारावास. 5.000/- रूपये तथा 457 भा.द.स. मे 3 वर्ष कारावास 1000/- रूपये, धारा 366 मे 5 वर्ष, 3000/- रूपये तथा धारा 506 मे 3 वर्ष, 1000 /- रूपये के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेजा गया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रकाश बावने द्वारा पैरवी की गई है।

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