कोर्ट का फैसला: 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले किशाेर को 20 साल का कारावास

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भिंड10 मिनट पहले
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बालक न्यायालय/षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले नाबालिग बालक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार 500 रुपए का अर्थदंड लगाया है।
एडीपीओ केपी यादव ने बताया कि सात साल की मासूम बालिका शहर में अपने माता पिता के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। 24 अप्रैल 2019 की दोपहर तीन से साढ़े तीन बजे के करीब उसी मकान में किराए से रहने वाला नाबालिग बालक उसे एक कमरे में ले गया जहां अंदर से कुंदी बंदकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया।
किशोरी के चिल्लाने पर मासूम के माता पिता वहां पहुंच गए। ऐसे में उक्त नाबालिग बालक पीड़ित बच्ची को धमकी देकर चला गया कि उसने किसी से कुछ कहा तो वह उसे जान से मार देगा। घटना के वक्त नाबालिग बालक की उम्र 16 वर्ष 4 माह थी।
इसके बाद नाबालिग बालिका को लेकर उसके माता-पिता शहर कोतवाली पहुंचे जहां आरोपी नाबालिग के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर किया गया। सुनवाई के दौरान बालक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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