कोर्ट का फैसला: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

[ad_1]

अनूपपुर14 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

अपर एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनूपपुर शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी नीरज पटेल पुत्र प्रकाश पटेल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम छिल्पा थाना भालूमाडा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5 हजार 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला साल फरवरी 2018 का है। इस दौरान ग्राम फुनगा में हो रही भागवत कथा सुनने पहुंची पीड़िता से आरोपी की मुलाकात हुई। यहां दोनों के मध्य बातचीत शुरू हुई। उसी दौरान आरोपी ने पीड़िता से प्यार और शादी करने की बात कही, लेकिन पीड़िता द्वारा मना कर दिया गया। उसके बाद पीड़िता मार्च माह में अपने हायर सेकेंडरी परीक्षा का पेपर देकर स्कूल से बाहर निकली। इसके बाद आरोपी उसे मिला और अपनी बाइक में बैठा कर जंगल की ओर सुनसान स्थान पर ले गया, और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बाइक से वापस लाकर फुनगा चौक पर छोड़ दिया। जब पीड़िता पुनः एक अप्रैल को स्कूल खुलने पर स्कूल जाने लगी तो आरोपी उसे रास्ते में मिला, और उसे पुनः अपनी बाइक पर बैठाकर जंगल की ओर ले गया, जहां उससे दुष्कर्म किया।

इसके बाद पीड़िता जब गर्भवती हो गई तो उसने सारी बात अपनी मां को बताई, और मां के साथ अस्पताल आ गई। जहां पर उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। जिसके संबंध में अस्पताल से मिली सूचना पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर पीड़िता का परीक्षण और नवजात शिशु का पंचनामा बनाया। पीडिता तथा उसके परिजन के कथन लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किए। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है।

खबरें और भी हैं…
[ad_2]
Source link

Related Articles

Back to top button