कोर्ट का फैसला: एसिड अटैक मामले के 2 को पवई कोर्ट ने सुनाई 5-5 वर्ष की सजा, सितंबर 2021 की घटना

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पन्ना4 घंटे पहले

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पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बारहों में साल भर पहले एक युवती पर हुए एसिड अटैक मामले में पवई अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। मामले को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार 21-09-2021 को पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र के ग्राम बराहों से एक एसिड अटैक का सामने आया था। जहां पर गांव के रहने वाले 2 दबंगों ने युवती और उसके भाई को घर से जंगल उठा कर ले गए, और मारपीट की। इस दौरान युवती पर बैटरी वाटर एसिड और अकौवा का दूध डाल दिया था। यह युवती की आंखों पर पड़ा। जिसकी वजह से युवती की दोनों आंखों जल गई थी। जिसके इलाज के लिए युवती को पन्ना जिला अस्पताल के बाद चित्रकूट नेत्र अस्पताल भेजा गया था। जिसके बाद युवती की आंखें सही हो सकी थी। इस मामले में पवई अपर सत्र न्यायालय में थाना पवई पुलिस द्वारा पेश की गई डायरी के आधार पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पवई सचिंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने सुम्मेर उर्फ सुम्मेर राजा पिता बहादुर सिंह उम्र 45 साल निवासी ग्राम बराहो थाना पवई जिला पन्ना, गोल्डी राजा उर्फ विश्वनाथ सिंह पिता झल्लू उर्फ मुलायम सिंह उम्र 27 साल निवासी ग्राम डहर्रा पवइया थाना पवई जिला पन्ना को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपए के जुर्माने के दंडित किया है।

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