जांच में लापरवाही: जांच में बरती लापरवाही, सरकारी वकील ने कार्रवाई के लिए आईजी को लिखा पत्र

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ग्वालियरएक घंटा पहले
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- न्यायालय द्वारा कई बार तलब करने के बाद भी उसका पता नहीं चला
जाति प्रमाण पत्र की जांच में लापरवाही बरतना टीआई राजीव गुप्ता को भारी पड़ता दिख रहा है। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को तो बरी कर दिया लेकिन वर्तमान में कोतवाली टीआई व तत्कालीन विवेचक राजीव गुप्ता के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की और आदेश की प्रति मप्र के डीजीपी तक पहुंचाने का निर्देश दिया था।
इसी क्रम में न्यायालय के आदेश के लगभग चार माह बाद सरकारी वकील जगदीश शाक्यवार ने ग्वालियर आईजी व एसएसपी को पत्र लिखा और पुलिस कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत टीआई के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। दरअसल, बांकेलाल पाठक पुत्र रामभरोसे पाठक निवासी बरई के खिलाफ उनकी पत्नी ने ही रजनीदेवी ने ही शिकायत की थी। इसकी एफआईआर पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज की गई। हालांकि, शिकायत करने के बाद बांकेलाल की पत्नी रजनीदेवी की कोई खबर ही नहीं मिली। न्यायालय द्वारा कई बार तलब करने के बाद भी उसका पता नहीं चला। साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने आरोपी को मई 2022 में बरी कर दिया था।
न्यायालय ने लगाए थे ये आरोप
साक्ष्य के अभाव में आरोपी बांकेलाल तो बरी हो गया लेकिन विवेचक राजीव गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गईं। न्यायालय ने आदेश में लिखा – जांच के दौरान असल जाति प्रमाण पत्र जब्त ही नहीं किया गया। इससे ये प्रतीत होता है कि अभियोग पत्र में ये सारी कमियां आरोपी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से छोड़ी गई हैं।
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